अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने सुनाई पुत्र के हत्यारे पिता को आजीवन कारावास की सजा।
घरघोड़ा। अभियुक्त रतिराम मांझी को पुत्र की हत्या का दोषी ठहराया और न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा जी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा अर्थदण्ड से दंडित करने का दण्डादेश दिया है। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना धरम जयगढ़ अन्तर्गत चौकी रैरूमा खुर्द के अपराध क्रमांक 116/2019 के अनुसार गोंदा बाई माझी की रिपोर्ट पर कि दिनांक19 जुलाई एवं 20 जुलाई 2019 की दरमियानी रात लगभग एक बजे अभियुक्त रतिराम माझी अपने पुत्र को दूसरा विवाह करूंगा कह रहा था जिसे उसका पुत्र दूसरा विवाह करने से मना करता था,इसी बात पर पिता पुत्र में विवाद बढ़ गया और दोनों लड़ते झगड़ते घर से बाहर गांव के हुड़ार झोरखा तरफ चले गए। कुछ देर बाद अभियुक्त रतिराम घर आया और अपनी बहू गोंदा बाई के पास आकर बोला कि गोपाल को हुडार झोरखा के पास बहुत मार दिया हूं , और रतिराम घर से निकल कर भाग गया। सूचना कर्ता गोंदा बाई अपने चाचा ससुर अनिल माझी के साथ जाकर घटना स्थल में देखी तो गोपाल मांझी बेहोश पड़ा था उसके चेहरे पर कई जगह चोट के निशान थे और खून से लथपथ था। आहत गोपाल मांझी को एम्बुलेंस सेवा से पत्थल गांव...