अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अभिषेक शर्मा ने हत्या के आरोपी श्रवण कलंग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड से दंडित करने का दण्डादेश सुनाया। घरघोड़ा:- मामले का संक्षिप्त विवरण देते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि घटना ग्राम चिंगारी दर्रापारा की है जहां अभियुक्त श्रवण कलंग ने मृतक जेठू राम कलंगा से ईट का पैसा ना देने की मामूली सी बात पर उसकी हत्या कर दी थी। मृतक का भाई प्रार्थी हुलेश कलंगा ने थाना लैलूंगा में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया, कि घटना दिनांक 25/ 4 /2021 को अभियुक्त श्रवण कलंगा मृतक जेठू राम के घर बार बार आना जाना कर रहा था और पैसा मांग रहा था ,मृतक के द्वारा यह कहा गया कि उसे पैसा वह बाद में दे देगा किन्तु अभियुक्त पैसे लेने के लिए अड़ा था। शाम 7:30 बजे जेठू राम और अभियुक्त श्रवण कुमार कलंगा के मध्य इसी बात को लेकर आपस में झगड़ा झंझट हुआ था। अभियुक्त यह कह रहा था कि उसे शराब पीना है पैसा चाहिए किन्तु मृतक जेठू राम ने उसे पैसे नहीं दिए, पैसे ना देने की बात को लेकर...