अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा।

घरघोड़ा :- अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अभिषेक शर्मा ने हत्या के आरोपी मनी राम मझवार को उसकी समधन रमनिया बाई के हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा ₹1000 के अर्थ दण्ड से भी दण्डित करने का दण्डादेश दिया।


मामले का संक्षिप्त विवरण बताते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि थाना कापू के अपराध क्रमांक 22/2021 के अनुसार ग्राम सरिया मड़वा ताल के धन सिंह मझवार ने सूचना देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 21/02/2021 को वह अपनी पत्नी के साथ शादी का कपड़ा खरीदने ग्राम बनिया गया था जहां से दिनांक 24/02/2021 को सुबह वापस आया तो उसका पुत्र दीपक ने बताया कि सुबह 5=6 बजे उसका दादा आरोपी मनी राम मझवार उसकी नानी रमनिया बाई को टांगी से उसके सिर में मारकर हत्या कर दिया है।

उक्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कापू धनी राम राठौर ने अपराध कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया और सूक्ष्मता पूर्वक जांच कर सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य को संकलित कर आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था।

माननीय विचारण न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी साक्षियों का बयान दर्ज कराए तथा उभय पक्ष के तर्क श्रवण करने के पश्चात आरोपी को हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

माननीय विद्वान न्यायालय ने मृतिका के विधिक वारिसानो को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 100000रू विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से दिलाए जाने की अनुशंसा की है। 

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