घरघोड़ा प्रशासन की मनमानी ,हाईकोर्ट ने लगाया शासन पर 25,000 का जुर्माना।

घरघोड़ा :- रायगढ़ जिले के तहसील घरघोड़ा में कार्यपालिक दंडाधिकारी/तहसीलदार के मनमाने आदेश के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा अपने महत्वपूर्ण फैसले में शासन पर 25,000/- का जुर्माना लगाया है। 

दरअसल प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 05.10.2025 को फिरोज कश्यप द्वारा याचिकाकर्ता अशरफ बेग के विरुद्व घरघोड़ा थाने में शिकायत की गई, जिसपर कार्यवाही करते हुए घरघोड़ा पुलिस द्वारा तहसीलदार के समक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126,130 के अंतर्गत प्रतीबंधात्मक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । जिसपर तहसीलदार द्वारा एक लाख रुपये की जमानत राशि एवं जमानतदार प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा उक्त जमानत राशि प्रस्तुत करने के बाद भी कार्यपालिक दंडाधिकारी/


तहसीलदार द्वारा याचिकाकर्ता अशरफ बेग को जेल में निरुद्ध करने का आदेश पारित किया गया था। जिसके विरुद्ध अशरफ बेग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के समक्ष अपने अधिवक्ता श्री सुनील ठाकुर एवं आशुतोष मिश्रा के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की। याचिका प्रस्तुत होने की जानकारी होते ही आनन फानन में तहसीलदार द्वारा रिहाई आदेश जारी किया गया। जिसके बाद माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा उक्त प्रकरण में शासन के विरुद्ध नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। मामले के अंतिम सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा गिरफ्तारी की सूचना न देने, संज्ञेय अपराध आकर्षित न होने के आधारों का उल्लेख करते हुए तहसीलदार द्वारा किये गये आदेश को मनमानीपूर्ण, विधि विरुद्ध एवं संविधान की अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन बताते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किए।

जिसपर विचार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के युगलपीठ माननीय मुख्य न्यायधीश श्री रमेश सिन्हा एवं माननीय न्यायमूर्ति रविंद्र अग्रवाल द्वारा तहसीलदार के उक्त आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की अवहेलना बताते हुए एवं याचिका स्वीकार कर शासन के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए उक्त राशि 30 दिवस के भीतर याचिकाकर्ता को प्रदान करने हेतु आदेशित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय का यह आदेश कार्यपालिक मजिस्टेट के न्यायालयों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 

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