अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अभिषेक शर्मा ने हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना से भी दण्डित किया।
घरघोड़ा। घरघोड़ा थाना कापू जिला रायगढ़ के अपराध क्रमांक 58/2026 के अनुसार अभियुक्त दाता राम सारथी निवासी मुनुन्द का विवाह उर्मिला सारथी के साथ हुआ था किन्तु पति-पत्नी के बीच संबंध ठीक ना होने के कारण उर्मिला सारथी अक्सर अपने मायके पत्थलगांव खुर्द में रहती थी घटना के पहले जब वह मायके आई तब गर्भवती थी ,जिसने एक पुत्र को जन्म दिया था और मायके में रह रही थी।
घटना दिनांक 01/05/2022 को शाम चार बजे आरोपी दाता राम सारथी अपने ससुराल ग्राम पत्थलगांव खुर्द थाना कापू आया और अपने एक वर्ष के दूधमुंहे बच्चे को अपनी पत्नी उर्मिला सारथी से छीन कर भागने लगा।
उर्मिला सारथी उसकी भाभी और भतीजी सभी आरोपी को बच्चे को ले जाने से रोक रहे थे पर आरोपी नहीं मान रहा था और दुधमुंहे बच्चे को ले कर मेन रोड तक आ गया तभी आरोपी का बड साला मृतक महेश सारथी आकर बच्चे को ले जाने से मना किया तब आरोपी गुस्से में आकर महेश सारथी के पेट पीठ और गर्दन में चाकू से हमला कर दिया, महेश सारथी की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी।
आरोपी ने महेश सारथी का उसकी पत्नी बहन और पुत्री के सामने चाकू मारकर हत्या कर दी थी।
मृतक की पत्नी कुसुम सारथी ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी थी ,उक्त रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन विवेचना अधिकारी रमा शंकर तिवारी ने विवेचना करते हुए सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य को संकलित कर गवाहों के बयान दर्ज किए तथा आरोपी दाता राम सारथी के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी साक्षियों के बयान दर्ज कराए तथा उभय पक्ष के बहस सुनने के पश्चात आरोपी को हत्या करने का दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई तथा ₹1000 रू के अर्थ दण्ड से भी दण्डित किया।
माननीय न्यायालय ने मृतक के आश्रितों को ₹100000 रू की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा की है।
मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।

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