अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा न्यायाधीश श्रीमान अभिषेक शर्मा ने हत्या के आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना से भी दण्डित किया।
घरघोड़ा। मामले का संक्षिप्त विवरण देते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि मामला चौकी रैरूमा खुर्द थाना धर्मजयगढ़ अन्तर्गत ग्राम सकरलिया की है, जहां आरोपी गण रत्थू राम राठिया एवं सीताराम राठिया ने मृतक श्याम लाल राठिया को जंगली सूअर का मांस को अकेले खा जाने की बात को लेकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर लाठी डंडे से मार पीट किया था, जिससे मृतक श्याम लाल के सिर और चेहरे में गंभीर चोट आई थी।
आहत को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था किन्तु गंभीर चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी।
मृतक के पिता घना राम राठिया की रिपोर्ट पर थाना धर्मजयगढ़ के अपराध क्रमांक 55/2019 में आरोपी गण के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया, विवेचना उपरांत आरोपी गण के विरुद्ध धारा 302,34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
प्रस्तुत मामले में अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने सुनवाई पश्चात आरोपी गण को हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा ₹1000=1000रू के अर्थ दण्ड से दण्डित करने का दण्डादेश दिया।
उल्लेखनीय है कि जंगली सूअर का मांस की मामूली सी बात को लेकर मृतक को जान से हाथ गंवाना पड़ा वहीं आरोपी गण शराब के नशे में आपा खो कर घटना को अंजाम दिए थे।
चिंतन का विषय है कि क्षेत्र में अधिकांश घटना शराब के नशे के कारण होती है फिर भी समाज में इसके प्रति जागरूकता का अभाव आज भी बना हुआ है।

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