अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा न्यायाधीश श्रीमान अभिषेक शर्मा ने सुनाई हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थ दण्ड से भी दण्डित किया।

घरघोड़ा। घरघोड़ा मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना तमनार के अपराध क्रमांक 16/2021के अनुसार मृतक के पुत्र प्रेम साय राठिया ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 20/01/2021 को दोपहर 3=4 बजे जब वह काम करने बाहर गया था,।

घर में उसके पिता मृतक मनबोध राठिया भतीजा हेम कुमार एवं अवन्ति राठिया थे, तभी आरोपी सोनसाय राठिया एवं मृतक मनबोध राठिया के बीच जमीन बिक्री की बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने मृतक के गले में टांगी से प्रहार किया जिससे मृतक मनबोध राठिया की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी।

प्रार्थी की सूचना के आधार पर थाना तमनार में तत्कालीन उप निरीक्षक चक्र सुदर्शन जायसवाल ने अपराध पर विवेचना प्रारंभ की तथा सभी सबूत एकत्र कर आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

माननीय न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई पश्चात आरोपी सोनसाय राठिया को हत्या के मामले में सिद्ध दोष ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा ₹1000 रू के अर्थ दण्ड से दण्डित करने का दण्डादेश दिया।

उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय मृतक के आश्रितों को ₹100000 रू क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंसा की है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा। 

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

चोरी हुआ ट्रैक्टर घरघोड़ा पुलिस ने जंगल से बरामद किया, चार आरोपी गिरफ्तार