घरघोड़ा। थाना धर्मजयगढ़ के अपराध क्रमांक 84/ 2024 के अनुसार घटना दिनांक को 12 वर्षीय नाबालिग पीड़ित के साथ आरोपी सुशान्त राय उर्फ भम्बोला ने अनाचार करने का प्रयास किया था। पीड़ित की शिकायत के आधार पर थाना धर्म जयगढ़ में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना की गई विवेचना पश्चात अभियुक्त के द्वारा अपराध किया जाना पाये जाने पर उसके विरुद्ध धारा 354 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
विशेष न्यायाधीशश्रीमान शहाबुद्दीन कुरैशी ने प्रकरण में विचारण उपरांत अभियुक्त को सिद्ध दोष पाते हुए धारा 10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा अर्थ दंड से भी दंडित किया। मामले में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अर्चना मिश्रा ने पक्ष रखा।



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