अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने पति की हत्या के मामले में सुनाई आजीवन कारावास की सजा।

 अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने पति की हत्या के मामले में सुनाई आजीवन कारावास की सजा।


घरघोड़ा। अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अभिषेक शर्मा ने अभियुक्त रायस मोती को अपने पति की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही अर्थ दंड से भी दंडित  किया।

मामले का संक्षेप सार इस प्रकार है कि ,दिनांक 17 /3 /2019 को प्रार्थी रामसागर रठिया निवासी मदन पुर चौकी रैरूमा खुर्द  थाना धर्मजयगढ़ने थाना में इस आशय की सूचना दी कि अभियुक्ता रायस मोती ने अपने पति राम प्रसाद राठिया की हत्या करने की नीयत से टांगी से हमला किया जिससे राम प्रसाद के सामने गले दाहिने हाथ के भुजा में काफी गहरी चोटें आई और खून निकला  और वह अपनी परछी में मृत हालत में पड़ा है। उक्त सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी रैरूमा खुर्द थाना धर्म जयगढ़ के द्वारा प्रकरण जांच में लिया जाकर विवेचना प्रारंभ की गई विवेचना में यह पाया गया कि मृतक राम प्रसाद की पत्नी अभियुक्ता रायस  मोती ने ही अपने पति को टांगी से वार कर उसकी हत्या की थी। और चुपचाप मायके ग्राम सुपकोना चली गई थी।

थाना धरमजयगढ़ के अपराध  क्रमांक 76 /2019 के अनुसार प्रकरण में अभियुक्ता के विरुद्ध अपराध किये जाने के सबूत पाए जाने पर तथा उससे घटना में प्रयुक्त तंगी जप्त कर तथा प्रकरण में विभिन्न साक्षियों के कथन लेख बद्ध किया गया तथा अभियुक्ता के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था

विद्वान न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए सभी साक्षियों का न्यायलय में 

परीक्षण प्रति परीक्षण के पश्चात अभियुक्ता को सुनवाई का पूर्ण  अवसर प्रदान करते हुए, उसके विरुद्ध न्यायालय में आए साक्ष्य के आधार पर उसे अपने पति की हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास के दंड से दंडित किए जाने का दंडा देश एवं ₹1000 के अर्थ दंड से दंडित करने का आदेश दिया प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक हरि लाल पटेल ने पैरवी की।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

चोरी हुआ ट्रैक्टर घरघोड़ा पुलिस ने जंगल से बरामद किया, चार आरोपी गिरफ्तार