"*अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान अभिषेक शर्मा ने अभियुक्त अर्जुन चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई"*


घरघोड़ा। प्रकरण की संक्षिप्त जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि घटना दिनांक 20-7 2017 को थाना लैलूंगा अंतर्गत ग्राम भकुर्रा की है जहां मृतिका और अभियुक्त के बीच जमीन की विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था तथा अभियुक्त ने अपनी चचेरी बहन मृतिका भुष्कावती  जान से मारने की नीयत से गैंती से उसके सिर में चोट पहुंचाकर घायल कर दिया  था।जिससे मृतिका जमीन में गिर गई थी तब अभियुक्त ने उसके पीठ में दो बार फिर वार किया जिससे मृतिका को गंभीर चोट आई थी। मौके पर उपस्थित छबील यादव और संतराम ने बीच बचाव कर अभियुक्त को पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया था तथा घटना की सूचना थाना लैलूंगा में दी गई थी थाना प्रभारी लैलूंगा के निर्देश पर उप निरीक्षक भूरे दास ने घटनास्थल जाकर घटनास्थल का मुआयना किया तथा प्रकरण में तफ्तीश शुरू कर  थाना लै लूंगा के अपराध क्रमांक 194/ 2017 धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर प्रकरण में विवेचना की गई थी विवेचना के दौरान मृतका भुस्कावती जिसे इलाज के लिए रायगढ़ रेफर किया गया था की दिनांक 21/7/ 2017 को  रायगढ़ चिकित्सालय में मृत्यु हो गई थी मृतिका की मृत्यु पश्चात प्रकरण में धारा 302 के तहत विवेचना की कार्यवाही आगे बढ़ाई गई  विवेचना उपरांत अभियुक्त अर्जुन चौहान के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था माननीय न्यायालय ने प्रकरण में आए सभी साथियों का साक्ष्य लेकर

तथा अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क श्रवण कर अभियुक्त अर्जुन चौहान को धारा 302 के तहत सिद्ध दोष पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही साथ मृतिका के वारिसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु राज्य शासन को निर्देशित किया है।

अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा। अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान अभिषेक शर्मा ने अभियुक्त अर्जुन चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।प्रकरण की संक्षिप्त जानकारी देते हुए अपार लोग अभियोजक ने बताया कि घटना दिनांक 20-7 2017 को खाना ले लूंगा अंतर्गत ग्राम भाकुनी की है जहां मृतिका और अभियुक्त के बीच जमीन की विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था तथा अभियुक्त ने अपनी चचेरी बहन मृतिका को रंजिश्वास जान से मारने की नीयत से गति से उसके सिर में चोट पहुंचाकर चोट पहुंचा था जिससे मृतिका जमीन में गिर गई थी तब अभियुक्त ने उसके पीठ में दो बार वार किया जिसे छबीला यादव और संतराम ने बीच बचाव कर अभियुक्त को पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया था तथा घटना की सूचना थाना लैलूंगा में दी गई थी थाना प्रभारी लैलूंगा के निर्देश पर उप निरीक्षक भरे दास ने घटनास्थल जाकर घटनास्थल का मुआयना किया तथा थाना ले लूंगा कि अपराध क्रमांक 194 2017 धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर प्रकरण में विवेचना की गई थी विवेचना के दौरान मृतका भूस्खावटी जिसे इलाज के लिए रायगढ़ रेफर किया गया था दिनांक 21 साल 2017 को उसकी मृत्यु रायगढ़ चिकित्सालय में हो गई थी मृतका की मृत्यु पश्चात प्रकरण में धारा 302 के तहत विवेचना की कार्यवाही आगे बढ़ाई गई बीजेपी विवेचना उपरांत अभियुक्त अर्जुन चौहान के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पत्र तैयार कर ले में प्रस्तुत किया गया था माननीय न्यायालय ने प्रकरण में आए सभी साक्षियों का साक्ष्य लेकर

तथा अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क श्रवण कर अभियुक्त अर्जुन चौहान को धारा 302 के तहत सिद्ध दोष पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 1000/रूपए के अर्थ दंड से भी दण्डित किया।।साथ ही साथ रितिका तिवारी किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु राज्य शासन को निर्देशित किया है

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