*घरघोड़ा जनपद सीईओ को हाइकोर्ट से अवमानना की नोटिस*
*घरघोड़ा जनपद सीईओ को हाइकोर्ट से अवमानना की नोटिस*
हाइकोर्ट से स्थगन आदेश के बाद भी जमे हैं कुर्सी पर
घरघोड़ा । जनपद पंचायत के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ से बड़ी खबर सामने आई है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ ने घरघोड़ा जनपद पंचायत प्रभारी सीईओ विनय चौधरी को न्यायालय के आदेश की अवमानना के संबंध में नोटिस जारी किया है। विनय चौधरी के विरुद्ध प्रकरण इस प्रकार है कि आदेश दिनांक 10.12.2024 के अनुसार उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग द्वारा विनय चौधरी को प्रभारी सीईओ जनपद पंचायत के रूप घरघोड़ा जनपद पंचायत में पदस्थ किया, जिस आदेश को अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी/विकास विस्तार अधिकारी अर्चना मिंज द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ के समक्ष चुनौती दी जिस विचार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2025 को स्थगन आदेश जारी किया गया है। माननीय न्यायालय से विनय चौधरी की पदस्थापना आदेश पर रोक लगाने के बाद भी वे अभी तक जनपद पंचायत सीईओ की कुर्सी पर जमे हुए हैं जिसपर याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका प्रस्तुत कर विनय चौधरी को पक्षकार के रूप संयोजित किया एवं जिसपर विचार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा विनय चौधरी को अवमानना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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